उत्तर प्रदेश, बदायूं। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा मंगलवार को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु श्मिशन शक्ति विशेष अभियान के संचालित पांचवे चरण के अन्तर्गत चन्द्रिका देवी गर्ल्स इण्टर कॉलेज लौडा बहेड़ी, जनपद बदायूं में आयोजित विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का शुभारम्भ अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं शिव कुमारी ने किया।
अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी ने बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकम ष्मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया।
इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा, संरक्षण व महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं के अल्पव दीर्घ कालीक सेवाओ के द्वारा देखभाल, सुरक्षा व विकास करना है। इसका मकसद हिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना, और उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है।
प्रोजेक्ट हैड, पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बदायूं सुधीर यादव ने उपस्थित बालिकाओं से आहवान किया गया कि सभी बालिकायें प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करें ताकि अपनी शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक कौशल में भी प्रवीणता हासिल कर सके।
अस्टेिन्ट एल०ए०डी०सी०, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित चालिकाओं को जागरूक करते हुए बताया कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 वैयक्तिक स्वन्त्रता एवं अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, 03 नवीन कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। केन्द्र प्रबन्धक वन स्टॉप सेन्टर, बदायूं, श्रीमती प्रतीक्षा मिश्रा, द्वारा अपने वक्तव्य में वन स्टॉप सेन्टर में संचालित गतिविधियों जैसे महिलाओं को उचित परामर्श चिकित्सीय सुबिधा उपलब्ध कराना एवं पांच दिवसीय वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम में, कनिष्ठ लिपिक, श्री राजेश कुमार, जि०वि०से०प्रा०, बदायूं, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जि०वि०से०प्रा०, बदायूं, श्री संजीव कुमार, तहसीलदार, सदर, जनपद बदायूं, श्री रवेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, थाना सिविल लाइन, बदायूं, प्रधानाचार्य, चन्द्रिका देवी गर्ल्स इण्टर कॉलेज लौड़ा बहेड़ी, बदायूं, श्री राघवेन्द्र सिंह व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ।