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शिकायत निवारण

शिकायत, निस्तारण एवं कानूनी प्रक्रिया:
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की आचार संहिता और प्रसारण मानकों और समाचार प्रसारण मानकों (विवाद निवारण) विनियमों के तहत समाचार पोर्टल ’राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे’ की सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। शिकायत/समस्या का निवारण ’राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे’ मीडिया संस्थान संचालकों के कानूनी सलाहकार/वकील अथवा संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। शिकायतकर्ता को समाचार प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।

सनद रहे:
समाचारों के संपादन, प्रसारण अथवा प्रकाशन में विशेष तौर पर सावधानी बरती जाती है, किंतु विपरीत परिस्थितियों में तमाम सावधानियों को बरतने के बाद भी मानवीय चूक की वजह से किसी व्यक्ति विशेष, धर्म-विशेष, सरकारी-गैर सरकारी संस्था/संस्थान अथवा अन्य को समाचार सामग्री विशेष को लेकर आपत्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर समाचारों के खंडन प्रसारित या प्रकाशन करने अथवा समाचार विशेष को हटाए/अप्रकाशित/अप्रसारित करने का प्रावधान है। हम सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने से पहले शिकायतकर्ता दिए गए फार्मेट में अपनी शिकायत को भेज सकता है। प्रकाशित/प्रसारित समाचार के खंडन अथवा हटाए जाने की अपील करते वक्त ठोस वजह बतानी अनिवार्य होगी। ठोस वजह न बताए जाने अथवा बिना वजह कानूनी प्रक्रिया अपनाएं जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जो कि विचारणीय है।
शिकायत का विवरणः

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